उत्तर प्रदेश

बसपा सांसद अफजाल अंसारी के राजनीतिक भविष्य का आज होगा फैसला

गाजीपुर, 15 अप्रैल : गैंगस्टर मामले में निरूद्ध उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला शनिवार को हो जायेगा।

राजनीतिक गलियारो में चर्चा है कि इस फैसले का पूरा प्रभाव लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ेगा। अगर न्‍यायालय सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुये दो साल से अधिक की सजा सुनाती है तो उनकी लोकसभा से सदस्‍यता खतरे में पड़ जायेगी। फलस्वरूप उपचुनाव की स्थिति भी बन जाएगी। वहीं 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में भी उनके ऊपर राजनैतिक संकट के बादल छाये रहेंगे।

गौरतलब है कि 22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल कर गिरोह बंद अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। एमपी एमएलए न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया। साथ ही फैसला सुनाने की तिथि 15 अप्रैल नियत किया है। 16 वर्ष पुराने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसले के लिए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 अप्रैल की तिथि तय की थी। कोर्ट के फैसले से पहले जिले में चर्चाओं का बाजार गरम है।

भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, शिवगतुल्लाह अंसारी सहित कई लोगों के नामजद होने के बाद उक्त हत्याकांड के दो वर्ष बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इस दौरान बीते वर्ष कृष्णानंद राय हत्याकांड से इन लोगों को बरी कर दिया गया। तब अंसारी परिवार ने हाईकोर्ट में गैंगस्टर एक्ट को भी रद्द करने के लिए अपील किया लेकिन हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि हत्या का मामला व गिरोह बनाकर अपराध करने का मामला दोनों अलग-अलग है। ऐसे में अगर कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो गए हैं तो उसका गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिहाजा यह मुकदमा अनवरत जारी रहेगा। जिसके तहत अंसारी परिवार को पुनः गाजीपुर के स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट का सामना करना पड़ा।

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