ईडी ने कर्नाटक में तलाशी अभियान चलाया
बेंगलुरु 03 जुलाई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 27 जून को हिंदुस्तान इंफ्राकॉन इंडिया लिमिटेड से संबंधित बेंगलुरु और मांड्या में पांच स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत और पोंजी स्कीम धोखाधड़ी मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया।
ईडी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इससे पहले ईडी ने निवेशकों/आम लोगों के साथ 191.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए हिंदुस्तान इंफ्राकॉन इंडिया लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
ईडी की जांच में पता चला कि हिंदुस्तान इंफ्राकॉन इंडिया लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों ने निवेशकों को विभिन्न योजनाओं में निवेश करने पर उच्च ब्याज दरों का लाचच देकर उन्हें लुभाया। उक्त कंपनी ने हालांकि, निवेशकों को देय जमा राशि और ब्याज वापस नहीं किया तथा उन्हें धोखा दिया।
उक्त कंपनी ने लगभग 7.18 लाख निवेशकों से लगभग 389 करोड़ रुपये एकत्रित किए लेकिन कंपनी निवेशकों को लगभग 199 करोड़ रुपये वापस करने में विफल रही और इस प्रकार से उन्हें धोखा दिया।
तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और नकद लेनदेन के रिकॉर्ड जब्त किए गए। विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद में गलत रूप से अर्जित धन के उपयोग का पता चला और संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया। आगे की जांच चल रही है।