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सुप्रीम कार्ट ने आरएसएस को दी रूट मार्च निकालने की अनुमति

चेन्नई, 13 अप्रैल : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) तमिलनाडु में रूट मार्च (पथ संचलन) निकाल सकेगा। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा और राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

तमिलनाडु पुलिस ने शीर्ष के आदेश के दो दिन बाद गुरुवार को आरएसएस को 16 अप्रैल को राज्य में रूट मार्च की अनुमति दे दी।

पुलिस ने शीर्ष अदालत के आदेश की पालना में आरएसएस को शहर में 45 स्थानों पर रूट मार्च निकाने की अनुमति दी।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा आरएसएस की रैली की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और पुलिस को रूट मार्च निकालने की अनुमति देने के निर्देश दिए। पुलिस ने कानून और व्यवस्था की समस्याओं का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी।

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