लाहौर 16 मई: लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने (श्री खान ने) नौ मई को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत मंजूर करने की मांग की थी।
‘जियो न्यूज’ के मुताबिक भूमि भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद हुए देश में हुए विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे। अदालत ने उनके खिलाफ सुनवाई की शुरुआत में उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछताछ की थी।
अदालत में श्री खान की सुनवाई के दौरान उनके अनुपस्थित रहने पर उनके अधिवक्ता ने अदालतों के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि वह आज सुबह11 बजे अदालत में पेश होंगे।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पंजाब की अंतरिम सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने श्री खान की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि यह अस्वीकार्य है। अधिवक्ता ने कहा, “इमरान खान अदालत में पेश भी नहीं हुए हैं और उनके अधिवक्ता अपने मुवक्कितल की सुरक्षात्मक जमानत की मांग कर रहे हैं।”
इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीटीआई प्रमुख अग्रिम जमानत मांग रहे हैं न कि सुरक्षात्मक जमानत। उन्होंने अदालत से मामले को बड़ी खंडपीड के समक्ष भेजने की गुजारिश की।