विश्व

शहबाज शरीफ के खिलाफ अवमानना याचिका दायर

इस्लामाबाद, 26 मार्च : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा और अन्य के खिलाफ पंजाब में चुनाव कराने के आदेश का उल्लंघन करने के लिए न्यायालय की अवमानना ​​याचिका दायर की गई है। मीडिया में रविवार को आयी रिपोर्टों में यह जानकारी दी।

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बुधवार को पंजाब में आगामी चुनावों को स्थगित करने की घोषणा की, जो पहले 30 अप्रैल को होने वाले थे।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने चुनावी निकाय के फैसले का स्वागत किया, हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इसे खारिज कर दिया और शीर्ष अदालत में चुनौती दी।

अधिवक्ता जी एम चौधरी ने संविधान के अनुच्छेद 204 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री, सीईसी, ईसीपी सदस्य, पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी और मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाया।
उन्होंने दायर याचिका में कहा कि प्रतिवादियों ने 01 मार्च, 2023 के शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है, जो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 204 के संदर्भ में शीर्ष अदालत की अवमानना ​​​​है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईसीपी के चार अन्य सदस्यों के साथ 22 मार्च, 2023 को एक आदेश जारी किया, जिसमें विभिन्न कारणों और स्थितियों की ओर इशारा किया गया था, जो स्पष्ट विवरण हैं कि सभी उत्तरदाता अपने संवैधानिक दायित्वों, कार्यों और कर्तव्यों को करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा, “ प्रतिवादी स्वत: संज्ञान मामले में 01 मार्च, 2023 को पारित शीर्ष अदालत के उक्त आदेश का पालन नहीं करने के कारण सीधे तौर पर अवमानना ​​के दोषी हैं।”

Related Articles

Back to top button