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पाकिस्तान: इमरान की पार्टी ने शहबाज, मंत्रिमंडल के खिलाफ दायर की याचिका

इस्लामाबाद, 30 जुलाई : पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की एक याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें पार्टी ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी और गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह को अयोग्य ठहराने की मांग की है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय अखबार द डॉन ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि एलएचसी के रजिस्ट्रार कार्यालय ने याचिका के रख-रखाव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने इसके लिये आवश्यक दस्तावेज़ जमा नहीं किये हैं। इसी कारण जस्टिस शुजात अली खान इस याचिका की सुनवाई “ऑब्जेक्शन केस” (आपत्ति का मामला) के रूप में करेंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस की आपत्ति पर पहले फैसला सुनाएंगे।

पीटीआई के पूर्व सांसद अंदलीब अब्बास और एडवोकेट हसन खान नियाजी ने संयुक्त रूप से यह याचिका दायर की। उन्होंने याचिका में तर्क दिया कि श्री शरीफ ने सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर अपने पुत्र सुलेमान और भतीजे हुसैन नवाज सहित दो “घोषित अपराधियों” की क्राउन प्रिंस से मुलाकात करवाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान का उल्लंघन किया।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि श्री शरीफ अपने मंत्रिमंडल को लंदन ले कर गये जहां उन्होंने दो घोषित अपराधियों, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व वित्त मंत्री इशाक दार से मुलाकात की। इस तरह प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने आधिकारिक खुफिया अधिनियम 1923 का उल्लंघन किया।

याचिका में मांग की गयी है कि अदालत प्रतिवादियों को अयोग्य ठहराए और पुलिस को प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आदेश दे।

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