सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को पंजाब का मुख्यमंत्री घोषित किया
इस्लामाबाद 26 जुलाई: पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ (पीटीआई) के उम्मीदवार परवेज इलाही को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने का फैसला सुनाया है।
शीर्ष अदालत ने पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष के फैसले को भी खारिज कर दिया जिसने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शाहबाज को अपनी सीट बरकरार रखने में मदद की।
उच्चतम न्यायालय ने 22 जुलाई को मुख्यमंत्री चुनाव में पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष दोस्त मजारी के फैसले के खिलाफ पीएमएल-क्यू नेता परवेज इलाही की याचिका पर फैसला यह सुनाया।
श्री मजारी ने अनुच्छेद 63 (ए) का हवाला देते हुए पीएमएल-क्यू के 10 वोटों को खारिज कर दिया।
अदालत ने श्री मजारी के फैसले को अवैध भी करार दिया। अदालत ने कहा पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी 22 जुलाई के फैसले को रद्द किया जाता है।
अदालत ने श्री हमजा की शपथ को वैध अधिकार के बिना और बिना कानूनी प्रभाव के करार देते हुए रद्द कर दिया।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस आदेश ने परवेज इलाही को पंजाब का विधिवत चुना हुआ मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। श्री इलाही को 186 मत मिले थे जबकि श्री हमजा को 179 मत मिले।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की तीन सदस्यीय पीठ ने भी पंजाब के राज्यपाल को रात 11:30 बजे श्री इलाही को शपथ दिलाने का आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करते हैं तो राष्ट्रपति आरिफ अल्वी शपथ दिलाएंगे।