राजस्थानराज्य

नाबालिग से छेडछाड करने का आरोपी को तीन वर्ष की सजा

भीलवाड़ा 27 जुलाई: राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग बालिका को सब्जी लेने जाने के बहाने एक मकान पर ले जाकर छेड़छाड़ करने के आरोपित को न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि एक 42 वर्षीय महिला ने 16 जनवरी 22 को सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपनी तीन बेटियों के साथ रहती है। उसकी 12 वर्षीय बेटी ने उसे बताया कि कल रात को कालूलाल सोनी उसे अपने साथ सब्जी लेने के बहाने से आमलियों की बारी क्षेत्र के एक मकान पर ले गया, जहां आरोपित ने उसके साथ अश्लील हरकतें की।
पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि यह आरोपित इसी तरह की हरकतें पूर्व में भी दो-तीन बार की है। परिवादिया ने रिपोर्ट में बताया कि उसने इस घटना को लेकर आरोपित को फोन किया तो वह दो महिलाओं के साथ परिवादिया के घर आया और गाली-गलौच कर एक बेटी से मारपीट करने लगे और धमकी दी।
सुभाषनगर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपित कालू लाल सोनी निवासी नेहरू विहार को गिरफ्तार कर मौका तस्दीक व अन्य टेस्ट करवाये।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान करवाये और 32 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद आज आरोपित कालू को नाबालिग के अपहरण व छेड़छाड़ के आरोप में 3 साल की सजा और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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