इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय क्लर्क के तबादले के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज
प्रयागराज 28 जुलाई : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने झांसी में तैनात परिषदीय क्लर्क की तबादले के खिलाफ दाखिल याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका संवर्ग जनपद स्तर का है, इस कारण उनका तबादला कहीं भी किया जा सकता है।
न्यायालय ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 27 जनवरी 2020 को जारी शासनादेश को पढ़ने से किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता कि परिषद में कार्यरत क्लर्क का संवर्ग जनपद स्तर का संवर्ग है।
यह आदेश न्यायाधीश मंजीव शुक्ला ने झांसी में तैनात यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर क्लर्क बृजेश कुमार श्रीवास की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची का तबादला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस बांगरा से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस बामोर झांसी कर दिया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 27 जून को पारित तबादला आदेश को याची ने उच्च न्यायालय में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि 27 जनवरी 2020 के शासनादेश के अनुसार उसका तबादला एक पटल से दूसरे पटल पर हो सकता है, लेकिन उसका तबादला एक ब्लाक से दूसरे ब्लॉक में किया गया है जो कि नियमों के खिलाफ और गलत है।
परिषद की तरफ से अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कहा कि शासन द्वारा जारी 20 जनवरी 2020 के आदेश में यह स्पष्ट लिखा गया है कि परिषदीय क्लर्क का पद जनपद संवर्ग का है, इस कारण उनका जनपद में कहीं भी तबादला किया जा सकता है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जो कर्मचारी ट्रांसफरेबल पद पर कार्यरत हैं उनका उनके कैडर में कहीं भी तबादला हो सकता है।