सिफर मामला: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ी
इस्लामाबाद 30 अगस्त: आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दायर मामलों की सुनवाई के लिए हाल ही में स्थापित एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत बुधवार को 13 सितंबर तक बढ़ा दी।
श्री खान के वकील ने भी इसकी पुष्टि की।
समाचारपत्र ‘डॉन’ के अनुसार यह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की तीन साल की जेल की सजा को निलंबित करने के एक दिन बाद यह फैसला आया है। तोशाखाना मामले में श्री खान को पांच अगस्त को दोषी ठहराया गया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में श्री खान की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी थी।
फैसले के निलंबन के बाद हालांकि, विशेष अदालत ने अटॉक जिला जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष खान को ‘न्यायिक लॉकअप’ में रखा जाए और सिफर मामले के संबंध में उन्हें आज पेश किया जाए।
पीटीआई का आरोप है कि इसमें अमेरिका की ओर से श्री खान को सत्ता से बाहर करने की धमकी दी गई थी।
पीटीआई के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी इसी मामले में कार्यवाही चल रही है।
सुनवाई के बाद जेल के बाहर श्री खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने मीडिया से कहा कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला ‘निराधार’ है और कहा कि वह आज जमानत याचिका दायर करेंगे।
उन्होंने कहा,“मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। सुनवाई के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। श्री इमरान खान के खिलाफ राजनीतिक मामले बनाए जा रहे हैं।”
वहीं बाद में सर्वश्री सफदर, इंतजार पंजुथा, नईम हैदर पंजुथा और अली इजाज बत्तर की पीटीआई की कानूनी टीम को जेल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पहले श्री सफदर को केवल जेल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी।
उल्लेखनीय है कि सिफर एक गुप्त, प्रतिबंधित राजनयिक संचार है, जो किसी प्रकार की कोड भाषा में लिखा जाता है। श्री खान पर आरोप है कि उन्होंने सिफर के जरिए बेहद गुप्त जानकारियों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए वाशिंगटन स्थित पाक एंबेंसी ने गुप्त जानकारी भेजी। इसे सिफर केस के रूप में जाना जाता है।