अजित पवार की बढ़ सकती हैं कानूनी मश्किलें, एसची में पीआईएल पर 21 जुलाई को सुनवाई
मुंबई 15 जुलाई : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बंबे उच्च न्यायालय वकील नानासाहेब जाधव की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है।
सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि श्री जाधव ने यह याचिका श्री जित, उनके चाचा एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस (राकांपा) प्रमुख शरद पवार तथा पार्टी की नेता सुप्रिया सुले के खिलाफ लवासी हिल स्टेशन के विकास में कथित अनियमिताता में उनकी भूमिका लेकर दायर की है।
श्री जाधव ने 12 जुलाई के यह याचिका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार तथा न्याया आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष दायकर दी थी और इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि श्री अजित उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके संबंधित दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, “श्री अजित पवार हाल में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बने हैं। अब खतरा है कि श्री अजित तथा अन्य उनके अधिकारों को उपयोग करके संबंधित दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए इस पीआईएल पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।”