बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुलिस को समलैंगिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का दिया निर्देश
मुंबई, 06 जुलाई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुलिस को जरूरत पड़ने पर एक समलैंगिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ एक समलैंगिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रही हैं, जिसमें से पहले याचिकाकर्ता के परिवार से खतरा की आशंका जताई गई है, इसलिए उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गयी। इसके अलावा, याचिका में मांग की गई कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विजय हीरेमथ ने कहा कि याचिकाकर्ता 18 वर्ष से अधिक उम्र का वयस्क है, जो एक साथ रहना चाहते हैं और ऑनलाइन मिलने के बाद उन्हें प्यार हो गया। याचिकाकर्ताओं में से एक, जो महाराष्ट्र के बाहर रहता था, वह घर से भागकर यहां दूसरी महिला के घर आया, जिसके परिवार ने जोड़े को स्वीकार कर लिया। पहले हालाँकि याचिकाकर्ता को बाद में एक पुलिस थाने बुलाया गया था और उसका बयान दर्ज किया गया था, क्योंकि उसके माता-पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।
दूसरी याचिकाकर्ता को धमकी मिलने के बाद पहली याचिकाकर्ता अपने घर लौट गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर से घर छोड़ दिया और महिला आयोग को मिलने वाली धमकियों और हिंसा से अवगत कराया। इसके अलावा, उन्होंने उचित दिशा-निर्देश के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
पीठ ने अधिवक्ता हीरेमथ के अनुरोध पर दंपति को दो अधिकारियों के फोन नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह आवश्यकता पड़ने पर जोड़े को संपर्क नंबर और सुरक्षा प्रदान करेंगे।
पुलिस को निर्देश दिया गया कि यदि दूसरी महिला के परिवार द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो जोड़े के ठिकाने का खुलासा न करें। इसके अलावा, यदि वे दस्तावेजों सहित अपना सामान लेने के लिए अपने घर जाना चाहते हैं तो पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। न्यायधीशों ने मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखा है।