महाराष्ट्र: छह साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को बीस साल की सश्रम कारावास की सजा
सांगली (महाराष्ट्र) 08 अगस्त : महाराष्ट्र में जिला उप अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएस हत्रोटे ने मंगलवार को 59 वर्षीय व्यक्ति को लगभग चार साल पहले छह साल की बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील आरती देशपांडे-सातविलकर के मुताबिक आरोपी राहेबक्सर राहेसब पीरजादे (59) एक बढ़ई है। उसने 16 अक्टूबर, 2019 को जघन्य अपराध उस समय किया जब वह पेशेवर काम के लिए पीड़िता के घर पर लगा हुआ था।
लड़की रोती हुई अपनी मां के पास गई, जिसने पीरजादे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
देशपांडे-सातविलकर ने कहा कि अदालत में छह गवाहों से पूछताछ की गई और न्यायाधीश हट्रोटे ने मां और प्रभावित लड़की के बयानों को स्वीकार कर लिया और पीरजादे को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 25हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।