गुजरात
राउत की जमानत याचिका पर अदालत का फैसला सुरक्षित
मुंबई, 02 नवंबर : विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) अदालत ने धन शोधन मामले में आरोपी शिवसेना नेता एवं सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर नौ नवंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।
विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रखा है हालांकि अदालत ने श्री राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने श्री राउत को अगस्त में धन शोधन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी श्री राउत ने किसी भी तरह की गलत गतिविधि में संलिप्तता के आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामला झूठा है।