गुजरात

अदालत ने गौतम को रिहा करने का आदेश दिया

मुंबा 19 नवंबर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने शनिवार को तलूजा जेल अधीक्षक को एलगर परिषद माओवादी लिंक मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को रिहा करने का आदेश दिया।

नवलखा को जेल से रिहा किया जाएगा, लेकिन उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों के अनुसार घर में नजरबंद रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एनआईए की एक याचिका को खारिज करने के बाद चौबीस घंटे के भीतर उनकी रिहाई का आदेश दिया। याचिका में घर में नजरबंद के दौरान उनकी सुरक्षा के मुद्दे उठाए गए थे।

उच्चतम न्यायालय पहले घर में नजरबंद की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था।
विशेष अदालत ने दिग्गज अदाकारा सुहासिनी मुले की जमानत भी स्वीकार कर ली। उन्होंने अदालत से कहा था कि उसकी जिम्मेदारी है कि जब भी निर्देश दिया जाएगा अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

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