मध्य प्रदेश

अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने पर सुनाई उम्र कैद की सजा

शहडोल, 6 अगस्त : मध्यप्रदेश के डिण्डोरी जिले के पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 15 दिसंबर 2018 को जिले के करंजिया थाने के चौरादादर गाँव से एक नाबालिग लड़की को गौतम प्रसाद यादव भगा ले गया और कई स्थानों पर रूक कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को अमरकण्टक के पास स्थित एक गाँव से आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़िता को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने प्राथमिक जाँच पड़ताल के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

अदालत में सुनवाई के दौरान विषेश न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया और कल उसे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

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