मध्यप्रदेश में कोई सूचीबद्ध दस्यु गिरोह नहीं, सवा तीन साल में लगभग हजार मामले दर्ज
भोपाल, 13 मार्च : मध्यप्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कोई सूचीबद्ध दस्यु गिरोह सक्रिय नहीं हैं और एंटी डकैती अधिनियम में पिछले सवा तीन साल में दो संभागों में लगभग एक हजार मामले दर्ज हुए हैं।
विधायक मेवाराम जाटव के एक सवाल के लिखित जवाब में गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कोई सूचीबद्ध दस्यु गिरोह सक्रिय नहीं हैं। पुलिस द्वारा दस्यु गिरोहों की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर लिया गया है, परन्तु यदाकदा सीमावर्ती राज्यों से कुछ अन्तर्राज्यीय दस्यु गिरोहों की सक्रियता दस्यु प्रभावित क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती भाग की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये एवं क्षेत्र के असूचीबद्ध डकैत गिरोहों पर सतत् नियंत्रण के लिये मप्र डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 काफी प्रभावी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश अन्तर्राज्यीय दस्यु गिरोहों की शरणस्थली न बन सके, इस कारण भी इस अधिनियम को समाप्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है।
मंत्री ने बताया कि एंटी डकैती अधिनियम के तहत ग्वालियर-चंबल संभाग में वर्ष 2020 में 268, 2021 में 350, 2022 में 287 और 2023 की 11 फरवरी तक 17 मामले दर्ज हुए हैं। ये आंकड़ा ग्वालियर संभाग के ग्वालियर और शिवपुरी एवं चंबल संभाग के भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया जिले का है।