धन शोधन मामला: जैन के अधिवक्ता ने ईडी की पेन-ड्राइव सामग्री के बारे में गोपनीयता बरतने की शपथ ली
नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर : धन शोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता ने विशेष अदालत से कहा कि उनका मुवकिल प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) द्वारा मुहैया कराये जाने वाले पेन ड्राइव की सामग्री के बारे में गोपनीयता बरतने का वचन दिया है।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने 31 अक्टूबर की निर्धारित तिथि की बजाय उससे पहले शुक्रवार को श्री जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की।
श्री जैन के अधिवक्ता ने ईडी की ओर से दायर अतिरिक्त हलफनामे के साथ संलग्न पेन ड्राइव दिये जाने के लिए को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अतिरिक्त हलफनामे के साथ ईडी द्वारा दायर पेन ड्राइव की कॉपी नहीं दी गई है।
ईडी की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अगर आरोपी पेन ड्राइव की सामग्री की गोपनीयता बनाये रखता तो उन्हें पेन-ड्राइव की प्रति दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। जिसका 17 अक्टूबर को दिये पत्र में उल्लेख किया गया है।
श्री जैन के अधिवक्ता ने पेन ड्राइव की सामग्री की गोपनीयता बनाए रखने और इसे सार्वजनिक नहीं करने का वचन दिया है।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष अदालत ने कहा, “आवेदन की अनुमति है और ईडी को अतिरिक्त हलफनामे के साथ संलग्न पेन-ड्राइव की प्रति आरोपी श्री जैन के वकील को मुहैया कराये जाये।”
उन्होंने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख को स्थगित करने की मांग करने वाले दूसरे आवेदन के संबंध में ईडी के विशेष वकील ने कहा कि उन्हें आरोपी जैन की ओर से दायर आवेदन की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को स्थगित कर इससे पहले 28 अक्टूबर को कराने की मांग की गयी थी।
जिसके बाद सुनवाई 28 अक्टूबर को मुकर्रर की गई।