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बंगाल सरकार ने दी मृतका के परिजनों को दी सहायता राशि: एनएचआरसी

कोलकाता, 18 अगस्त : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कथित चिकित्सकीय लापरवाही से मरने वाली एक गर्भवती महिला के परिजनों को 3.75 लाख रुपये की आर्थिक राहत दी है।

गौरतलब है कि यह घटना आठ फरवरी, 2020 को मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग उपमंडलीय अस्पताल में हुई।
एनएचआरसी ने अपने बयान में कहा कि उसने राज्य चिकित्सा परिषद को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

एनएचआरसी ने कहा, “नोटिस के जवाब में पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने जानकारी दी है कि एक जांच समिति ने पाया कि मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार रोगी की मृत्यु दिल की धड़कन रुकने के कारण हुई थी। इसके अलावा यह भी पाया गया कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अस्पताल में नहीं था और वह नर्सों को फोन पर निर्देश देकर मरीजों को इलाज करवाता था।”

राज्य सरकार ने कहा हालांकि डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जांच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को भी भेजी गई थी।

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