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न्यायालय ने संत की जमानत याचिका खारिज की
चित्रदुर्ग 27 सितम्बर : कर्नाटक में चित्रदुर्ग की एक जिला अदालत ने मंगलवार को मुरुघा मठ के लिंगायत संत की पॉक्सो मामले में जमानत याचिका खारिज करते हुए उसकी न्यायिक हिरासत दस अक्टूबर तक बढ़ा दी।
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी के कोमल ने पहले भी स्वास्थ्य के आधार पर संत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और जेल में मठ भोजन और पूजा करने की अनुमति से भी इनकार कर दिया।
संत पर मठ द्वारा संचालित एक छात्रावास में रहने वाली छात्राओं का यौन शोषण करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है।