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ओडिशा सरकार ने किया ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा नियम 1991 में संशोधन
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भुवनेश्वर, 30 सितंबर : ओडिशा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को यूपीएससी द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुरूप ओडिशा सिविल सेवा (संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा) नियम 1991 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
सरकार ने ओपीएससी और यूपीएससी द्वारा एक साथ आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की मदद करने के लिए यह फैसला किया है।
संशोधन के अनुसार उम्मीदवारों के पास निबंध को अंग्रेजी या उड़िया माध्यम में लिखने का विकल्प होगा। उम्मीदवारों के पास अब परीक्षा देने लिए चार की बजाय छह अवसर मिलेंगे।