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सिक्किम विधानसभा का एकदिवसीय सत्र 13 मार्च को

गंगटोक, 10 मार्च : सिक्किम विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 13 मार्च को होने वाला है और इसके मद्देनजर प्रशासन ने शांति सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।

जिलाधिकारी निखरे ने कहा कि विधानसभा के अंदर सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने और पवित्रता बनाए रखने के लिए, विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होगा। विधानसभा कॉम्प्लेक्स के बाहर समूहों में लोगों को इकट्ठा होने से रोकना आवश्यक है।

डीएम ने धारा 144 भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी) 1973 के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त परिसर के 03 किमी के दायरे में 05 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक लगा दी है। यह आदेश 13 मार्च को ही इसके सभी प्रासंगिक खंडों के साथ प्रभावी होगा।

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