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पंजाब दिव्यांग ऋण

चंडीगढ़, 21 नवंबर : पंजाब सरकार ने विकलांग संघ द्वारा लम्बे समय से चली आ रही ऋण सम्बन्धी माँग को पूरा करते हुए दिव्यांगों को ऋण देने के लिए 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के अवसर पर विशेष ऋण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है।

यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज यहां देते हुये बताया कि राज्य सरकार दिव्यांग वर्ग की माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका समाधान तलाशने के लिए प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा पंजाब के जिस व्यक्ति के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र है, को ऋण देने के लिए 3 दिसंबर को विशेष ऋण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है।

डॉ. कौर ने बताया कि ऋण लेने का इच्छुक दिव्यांग व्यक्ति जो पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, यू.डी.आई. कार्ड, जमाबंदी सम्बन्धी गारंटी आदि दस्तावेज़ जि़ला कल्याण अधिकारी अथवा अनुसूचित जाति निगम के कार्यालय में जमा करवा सकता है। उन्होंने दिव्यांग वर्ग से अपना कारोबार शुरू करने के लिए ऋण लेकर इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार राज्य के दिव्यांग वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिव्यांगजनों को जीवन में सक्षम बनाने के लिए 3 दिसंबर 2022 को दिव्यांग दिवस के अवसर पर संगरूर, मलोट, मानसा और लुधियाना में बैंक ऋण देने सम्बन्धी शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इन ऋण शिविरों में ऋण लेने सम्बन्धी शर्तें पूरी करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को ऋण मुहैया करवाए जाएंगे।

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