रेलवे भूमि मामला:अतिक्रमण हटाने के लिये एक सप्ताह की मोहलत
नैनीताल 01 जनवरी : उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के मामले में रेलवे प्रशासन एक कदम आगे बढ़ गया है। रेलवे की ओर से उच्च न्यायालय के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों को भूमि खाली करने के लिये रविवार को सार्वजनिक नोटिस जारी कर एक सप्ताह की मोहलत दी गयी है।
विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस में अतिक्रमित भूमि को एक सप्ताह में खाली करने को कहा गया गया है। रेलवे के राज सम्पदा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि रेलवे के 82.900 किमी से रेलवे के 80.710 किमी के मध्य भूमि पर अनधिकृत कब्जेदारों को सूचित किया जाता है कि रेलवे की भूमि से अनाधिकृत कब्जा इस नोटिस के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर खाली कर दें।
यदि इस तिथि से एक सप्ताह के भीतर अनाधिकृत कब्जा खाली नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण खाली करवाया जायेगा। साथ ही इस पर आये खर्च को भी कब्जेदारों से वसूला जायेगा।
गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से विगत 20 दिसंबर को एक आदेश पारित कर रेलवे की भूमि पर से 4365 अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश शासन व रेलवे को दिये गये थे। अदालत ने रविशंकर जोशी बनाम भारत सरकार मामले में सभी पक्षकारों को सुनने के बाद ये निर्देश जारी किये।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे व शासन सामूहिक नोटिस जारी करने के एक सप्ताह बाद अतिक्रमण को ध्वस्त करे। इसी के बाद रेलवे व जिला प्रशासन जोर शोर से अतिक्रमण हटाने में जुट गया है।