रिश्वत कांड में ग्रामीण विकास अधिकारी को तीन साल की सजा
हैदराबाद 01 फरवरी : तेलंगाना के करीमनगर की एसपीई के लिए विशेष जज ट्रायल और एसीबी मामलों की अदालत की जज पी लक्ष्मी कुमार ने रिश्वत मामले में दोषी पाये जाने पर ग्रामीण राजस्व अधिकारी (वीआरओ) पामरल मधुसूदन राव को तीन साल के सश्रम कारावास और पांच हजार के जुर्माने की सज़ा सुनायी है।
जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, न्यायाधीश ने आरोपी अधिकारी (एओ) को धारा 13(1)(डी) आर/डब्ल्यू के तहत दंडनीय अपराध के लिए चार साल के कठोर कारावास और 7,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत और जुर्माना राशि का भुगतान करने में चूक होने पर, उसे चार महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।
एसीबी की एक विज्ञप्ति में बुधवार को यहां बताया गया कि इससे पहले मधुसूदन राव को एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब उसने शिकायतकर्ता से अधिकारिक पक्ष दिखाने के लिए 1,500 रुपये की रिश्वत की मांग की थी और यह राशि रिश्वत के तौर पर ली थी।