गुजरात विस की अवधि 22 जनवरी तक है, 18 फरवरी तक नहीं:चुनाव आयोग
चंडीगढ़, 03 नवंबर : चुनाव आयाेग ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वर्तमान गुजरात विधानसभा (14वीं विधानसभा) की अवधि अगले साल 18 फरवरी तक है, ना कि 22 जनवरी तक।
यह दावा वरिष्ठ वकील और सूचना अधिकार कार्यकर्ता हेमंत कुमार ने किया है और उन्होंने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को ईमेल की है।
चुनाव आयोग ने आज 15वीं गुजरात विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके साथ जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्तमान 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 19 फरवरी 2018 से 18 फरवरी 2023 तक है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वकील श्री कुमार के अनुसार यह सही नहीं है। वर्तमान गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 23 जनवरी 2018 से 22 जनवरी 2023 तक है क्योंकि विधानसभा की पहली बैठक 23 जनवरी 2018 को हुई थी जहां नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली थी।
श्री कुमार ने इस बात के समर्थन में गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 23 जनवरी 2018 को किये ट्वीट का स्क्रीन शॉट भी नत्थी किया है जो शपथ ग्रहण समारोह की तारीख की पुष्टि करता है।
श्री कुमाार के अनुसार वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 जनवरी 2023 तक ही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा, यदि पहले भंग नहीं की गई है तो, पहली बैठक की तिथि से पांच साल तक रहेगी और पांच साल की अवधि पूरी हो जाने पर भंग हो जाएगी।
श्री कुमार ने निर्वाचन आयोग से प्रेस नोट में यह ‘त्रुटि’ सुधारने की अपील की है।
उल्लेखनीय है कि 182 सदस्यीय विधानसभा के निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह 23 जनवरी 2018 को हुआ था और सरकार का पहला बजट सत्र 19 फरवरी 2018 से।