सभी नगरपालिकाओं की सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन और पंजिका संधारित करने के दिए है निर्देश-धारीवाल
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जयपुर, 20 सितम्बर : राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने आज विधानसभा में कहा कि नगर पालिकाओं एवं नगरपरिषद द्वारा भूमि, भवन एवं अन्य स्थावर सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन एवं पंजिका संधारित करने और इसकी प्रति आवश्यक रूप से स्थानीय निकाय निदेशक को भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी पालना नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्री धारीवाल ने प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों के पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि वर्ष 2019 से पहले राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के तहत कोई भी नगरपालिका या नगर परिषद भूमि, भवन या अन्य स्थावर सम्पतियों की पंजिका का संधारण नहीं कर रही थी। राज्य सरकार ने सभी नगरपालिकाओं एवं परिषदों को यह पंजिका संधारित करने की सख्त हिदायत दी है।
उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा जिले की आठ नगरपालिकाओं में से हमीरगढ़ नगरपालिका में स्थावर सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका, क्योंकि इस नगरपालिका का गठन ही मई में हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी नगरपालिकाओं एवं परिषदों में भौतिक सत्यापन एवं पंजिका संधारण सुनिश्चित किया जाएगा।
इससे पहले विधायक कैलाशचंद्र मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री धारीवाल ने बताया कि भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ नगरपालिका की सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन गत वर्ष” 27 जुलाई को, गंगापुर नगरपालिका का तीन अप्रैल 2020 एवं नौ अप्रैल 2021, गुलाबपुरा का 31 मार्च, 2019, शाहपुरा का 10 अगस्त, 2020, आसीन्द का 24 सितम्बर, 2020 को भौतिक सत्यापन किया गया। नियमों के परिप्रेक्ष्य में भीलवाड़ा जिले की मात्र एक नगरपालिका हमीरगढ़ द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई।