धार्मिक आस्था के अनुरुप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी सत्येंद्र की याचिका खारिज
नयी दिल्ली 26 नवंबर : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता एवं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल में धार्मिक आस्था के अनुसार उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जेल के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने सुनवाई के बाद याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन को अपना जवाब दाखिल करने दिया जाये कि पिछले छह महीनों में जैन को क्या भोजन दिया जा रहा था और क्या वह पिछले 5-6 महीनों के दौरान धार्मिक उपवास पर रहे तथा पिछले 10-12 दिनों के दौरान उन्हें जो भोजन दिया जा रहा था , क्या उसे बंद कर दिया गया है। इसकेसाथ ही दिल्ली जेल नियम- 2018 के नियम 313 के अनुसार जैन की मेडिकल रिपोर्ट भी दायर की जाये।
तिहाड़ जेल के वकील ने कहा, “ यदि चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए सूखे मेवों को पूरक के रूप में निर्धारित किया जाता है तो सीमित समय के लिए अनुमति दी जा सकती है। हमारा प्रशासन जाति और लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी कैदियों को संतुलन और पोषण प्रदान करता है।”
जैन के वकील ने याचिका में कहा है कि उनके मुवक्किल को अब तक फल, सब्जियां और मेवे दिये जा रहे थे जिसे जेल प्रशासन ने बंद कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि चूंकि मंत्री जैन हैं और धार्मिक उपवास पर हैं, इसलिए दिल्ली जेल नियम- 2018 के 1124 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 339 और 341 के अनुसार वह धार्मिक उपवास के दौरान विशेष आहार के हकदार हैं और इसे रोका नहीं जा सकता है।
जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन का आरोप है और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर इस मामले में गिरफ्तार किया था।