किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद
मिर्जापुर 21 फरवरी : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की अदालत ने किशोरी से किए गए दुष्कर्म के एक मामले में पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर दुष्कर्मी को 10 साल के कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नगर क्षेत्र के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने आठ अप्रैल 2014को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका परिवार भारतगंज गया था। उसकी सोलह वर्षीय पुत्री अपनी नानी साथ सोई हुई थी।रात एक बजे वह शौच के लिए घर से बाहर आई लौटते समय मोहल्ले का निवासी आसिफ घर में घुस गया और बेटी के संग दुष्कर्म किया।चीख पुकार सुनकर बेटी की नानी उठ गई। उसके शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग आए तो आसिफ धमकी देकर भाग गया।
पुलिस ने आसिफ के उपर पास्को एक्ट सहित दुष्कर्म की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
मामला विचार हेतु अपर जिला जज पास्को एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी के समक्ष पेश हुआ। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परिक्षण कर आसिफ पर दोष सिद्ध पाया। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलिले को खारिज कर दी। आसिफ के दोषसिद्ध होने पर उसे दस साल के सश्रम कारावास के दण्ड की सजा सुनाई। अभियुक्त को पुलिस के हवाले कर जेल भेज दिया गया।