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पीटीआई विदेशी फंडिंग मामले में दोषी, पाकिस्तान चुनाव आयोग का फैसला

इस्लामाबाद, 02 अगस्त : पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने निषिद्ध फंडिंग मामले में मंगलवार को अपने सर्वसम्मत फैसले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को विदेश से प्रतिबंधित धन प्राप्त करने का दोषी ठहराया।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आज अपने फैसले में यह घोषणा की।

ईसीपी के फैसला सुनाये जाने की घोषणा से पहले फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पीटीआई को अबराज के संस्थापक आरिफ नकवी से संबंधित वूटन क्रिकेट क्लब से धन प्राप्त हुआ था और यह धन एक चैरिटी मैच के माध्यम से अर्जित किया गया था।

एफटी रिपोर्ट ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) को राजनीतिक सज्जा प्रदान किया और उन्होंने पीटीआई के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर द्वारा 2014 में दायर किए गए मामले में फैसले की जल्द घोषणा की मांग की।

रिपोर्ट के मुताबिक श्री बाबर ने श्री खान को बार-बार समझाया कि पीटीआई के कुछ शीर्ष नेता वित्तीय गड़बड़ी में शामिल थे। इसके बावजूद पीटीआई अध्यक्ष ने उनकी तरफ से आंखें मूंद लीं और अंततः पूर्व-पीटीआई नेता ने पाकिस्तान चुनाव आयोग के समक्ष यह मामला उठाया।

सूत्रों ने यह भी कहा कि यदि पीटीआई सीईसी के खिलाफ जाएगी तो वह केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि कुछ मामले जो पहले जनता की नजरों के सामने नहीं आये थे वे भी सुनवाई के दौरान सामने आएंगे।

उन्होंने कहा कि ईसीपी एक संवैधानिक संस्था है और हर हालत में संवैधानिक रास्ते पर चलती रहेगी।

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