मध्य प्रदेश

दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा

भिण्ड, 02 मार्च : मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस वर्ष की सजा सुनायी है।

अभियोजन के अनुसार 18 मार्च 2020 को आरोपी राघवेंद्र ने एक नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उत्तरप्रदेश के इटावा ले गया जहाँ उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चालान न्यायालय पेश किया था।

विशेष न्यायालय ने इस मामले में कल सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनायी है।

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